खाद्य आयातकों के लिए लाइसेंस और आवश्यकताएं

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  • केंद्रीय लाइसेंस: किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिना FSSAI के केंद्रीय आयात लाइसेंस के भारत में खाद्य आयात करने की अनुमति नहीं है।
  • IEC कोड: आयातक के पास विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी वैध आयात-निर्यात कोड (Import Export Code) होना आवश्यक है।
  • शेल्फ लाइफ नियम: भारत में प्रवेश/निकासी के समय खाद्य पदार्थ की कम से कम 60% शेल्फ लाइफ बची होनी चाहिए।
  1. निरीक्षण, पैकेजिं और लेबलिंग के नियम
  • एकीकृत घोषणा पत्र: हवाई अड्डे या बंदरगाह पर खाद्य खेप आने पर आयातक को कस्टम्स के माध्यम से एकीकृत घोषणा पत्र भरना होगा।
  • दृश्य निरीक्षण (Visual Inspection): अधिकृत अधिकारी (Authorised Officer) खाद्य पैकेजिंग, सील और स्टोरेज की भौतिक जांच करेंगे।
  • सुधारयोग्य लेबलिंग त्रुटियाँ: यदि लेबल पर कुछ बुनियादी जानकारियां (जैसे आयातक का नाम/पता, FSSAI लोगो व लाइसेंस नंबर, या वेज/नॉन-वेज लोगो) गायब हैं, तो कस्टम बॉन्डेड गोदाम में नॉन-डिटैचेबल स्टीकर लगाकर सुधार की अनुमति दी जा सकती है।
  1. विशेष प्रयोजनों के लिए छूट नियम

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर सामान्य वाणिज्यिक नियमों से छूट या विशेष छूट की प्रक्रिया लागू होती है:

  • व्यक्तिगत उपयोग: व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाए गए खाद्य पदार्थ (निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर)।
  • 100% पुनर्निर्यात (Re-export): प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन के बाद पूर्ण रूप से वापस निर्यात करने के उद्देश्य से लाया गया कच्चा माल।
  • अनुसंधान एवं विकास (R&D): प्रयोगशाला परीक्षण और शोध के लिए (इसे घरेलू बाजार में बेचने की सख्त मनाही है)।
  • प्रदर्शनी व्यापार मेले: केवल प्रदर्शन या ‘चखने’ (tasting) के लिए; बचे हुए खोले गए डिब्बों को नष्ट करना और बंद पैकेजों को वापस निर्यात करना अनिवार्य है।
  • खेल आयोजन: अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के उपभोग के लिए।
  1. सैंपलिंग, लैब परीक्षण और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
  • सैंपलिंग: अधिकृत अधिकारी जांच के लिए दो नमूने (Samples) लेंगे और अधिसूचित प्रयोगशाला (Notified Laboratory) में विश्लेषण के लिए भेजेंगे।
  • NOC / गैरअनुरूपता रिपोर्ट (NCR):
    • यदि उत्पाद सभी मानकों पर खरा उतरता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाता है (जो 30 दिनों के लिए वैध होता है)।
    • यदि उत्पाद मानकों का उल्लंघन करता है, तो गैरअनुरूपता रिपोर्ट (NCR) जारी की जाती है और मंजूरी से इनकार कर दिया जाता है।
  • पुनर्विचार/अपील प्रक्रिया: यदि आयातक लैब रिपोर्ट या अस्वीकृति आदेश से असंतुष्ट है, तो वह 15 दिनों के भीतर समीक्षा अधिकारी के पास अपील कर सकता है और रेफरल लैब में दूसरे नमूने की जांच की मांग कर सकता है।
  1. अस्वीकृत और असुरक्षित खाद्य का निपटान
  • यदि कोई खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या दूषित पाया जाता है, तो उसे अधिकृत अधिकारी के आदेशानुसार नष्ट (Destroy) किया जाएगा या मूल देश को वापस भेज दिया जाएगा।

 

 

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